पति की शिकायत पर कोर्ट ने सास व उसकी बहन को किया तलब

– पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने अधिवक्ता नाजिश के जरिए कोर्ट की ली शरण
– सै0 नाजिश रजा एडवोकेट।
फतेहपुर। सोलह माह पूर्व सास व उसकी बहन ने घर आकर पीड़ित की मां के जेवर, नकदी के साथ पत्नी को बहला-फुसलाकर घर ले गए। इस मामले में पीड़ित पति ने एसपी समेत पुलिस से शिकायत दर्ज की लेकिन कोई कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने वरिष्ठ अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा के माध्यम से कोर्ट की शरण ली। सीजेएम ने मामले की सुनवाई करते हुए पीड़ित की सास व उसकी बहन को कोर्ट में तलब किया है। पीड़ित ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। शहर के महाजरी मुहल्ला निवासी फरमान पुत्र रियाज हाशिम ने अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि उसकी शादी बाबूपुरवा कानपुर में शबीना के साथ हुई थी। 30 जून 2024 को सास शबनूर व सास की बहन नसीम घर आई और समधन का जेवर, नौ हजार रूपए नगद उठाकर पुत्री को बहला-फुसलाकर घर ले गई। पीड़ित फरमान ने घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस व पुलिस अधीक्षक से करते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सीजेएम आशुतोष-द्वितीय ने मामले की सुनवाई करते हुए फरमान की सास शबनूर व शबनूर की बहन नसीम को सुनवाई का अवसर प्रदान किया, लेकिन फरमान के अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा की ओर से रखे गए तथ्यों पर विश्वास करते हुए नसीम व शबनूर निवासिनी कानपुर को धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में तलब कर लिया है। पीड़ित पति फरमान ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।

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