चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली के शुद्धीकरण की दिशा में शनिवार (9 अगस्त) को एक अहम कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP) को सूची से हटा दिया है. कर छूट जैसे विशेषाधिकार और लाभ हासिल करने वाले इन दलों ने 2019 से पिछले छह सालों में एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके मद्देनजर इन दलों को पंजीकृत सूची से आयोग ने हटा दिया. यह RUPP देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं. देश में सभी राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत ECI के साथ पंजीकृत हैं. इस प्रावधान के तहत किसी भी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, उसे कर छूट जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं. यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ करने और ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से संचालित की गई है, जिन्होंने 2019 के बाद से कोई भी लोकसभा या राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा या उपचुनाव नहीं लड़ा है और जिनका वास्तविक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है. इस कदम राजनीतिक प्रणाली में शुद्धता लाने के मकसद से उठाया गया है.
