नई दिल्ली: जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने प्रज्वल को दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल को इसी साल की शुरुआत में दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में बंगलूरू की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए प्रज्वल ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली थी।

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