मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। मां के फर्जी साइन मामले में गिरफ्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। वह कासगंज जेल में 27 दिनों से बंद था। उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है। उमर को 3 अगस्त को पुलिस ने लखनऊ से अरेस्ट किया था। इसके बाद गाजीपुर जेल में रखा गया। 23 अगस्त को सुरक्षा कारणों से उसे कासगंज जेल भेज दिया गया।
यह मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा है। गाजीपुर पुलिस ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। इसे छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील की गई। प्रार्थना पत्र में नाम मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी का था। सरकारी वकील को अफशा का हस्ताक्षर संदिग्ध लगा। दरअसल अफशां अंसारी पर 50 हजार का इनाम है और वह फरार चल रही हैं।
गाजीपुर में दर्ज है उमर के खिलाफ केस
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ केस दर्ज है। स्थानीय अदालत ने उसको सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उमर ने हाई कोर्ट में अपील की थी। उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने सुनवाई की।