मुंबई: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल के स्टूडेंट का यौन शोषण करने की आरोपी 40 साल की टीचर को जमानत दे दी है। पिछले महीने मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर को नाबालिग स्टूडेंट के साथ अंतरंग संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टीचर पर स्टूडेंट को शराब पिलाने और दवा खिलाने के आरोप भी लगे थे। लड़के के मां-बाप ने पुलिस को बताया था कि टीचर करीब एक साल तक नाबालिग को होटलों और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही। केस दर्ज होने के करीब एक महीने बाद लेडी टीचर ने एडवोकेट नीरज यादव और एडवोकेट दीपा पुंजानी के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दायर की। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज सबीना मलिक ने मंगलवार को जमानत याचिका स्वीकार कर ली। सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों ने दलील दी कि लड़के की मां के कहने पर यह केस बनाया गया है। लड़के की मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी। टीचर के वकीलों ने कहा कि लड़के के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता था। इसके बावजूद एफआईआर में लड़के के व्यवहार और शिक्षिका के प्रति उसकी भावनाओं को जानबूझकर छुपाया गया।
