फतेहपुर। विकास खण्ड भिटौरा की ग्राम पंचायत उन्नौर के मजरे सहिमापुर में गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं विक्रय किए जाने की सूचना पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (खाद्य क्षेत्र प्रथम-फतेहपुर) अमरेन्द्र त्रिवेदी, पूर्ति निरीक्षक भिटौरा मयंक श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय सुरेश चंद्र पटेल, पूर्ति निरीक्षक तेलियानी विजय कुमार वर्मा व आपूर्ति लिपिक/कनिष्ठ सहायक मुख्यालय आशुतोष शुक्ल की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ग्राम पंचायत उन्नौर के मजरे सहिमापुर स्थित एक मकान में इण्डियन ऑयल कंपनी के 10 केजी भार के दो प्लास्टिक के खाली सिलेण्डर, 14.2 केजी भार के लोहे के 42 सिलेंडर खाली एवं 14.2 केजी भार के 44 भरे हुए सिलेण्डर अवैध रूप से रखे मिले। मकान का स्वामित्व स्वीकार करने वाले गंगा सिंह पुत्र जगतपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम पंचायत सहिमापुर मजरे उन्नौर द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके इस मकान से उनके द्वारा गैस सिलेण्डरों का क्रय-विक्रय किया जाता है। गंगा सिंह से क्रय-विक्रय के संबंध में अभिलेख मांगे गये, उन्होंने कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया और बताया कि इस संबंध में कोई भी अभिलेख/अधिकार पत्र उनके पास मौजूद नहीं है। गंगा सिंह का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 (यथा संसोधित) का स्पष्ट उल्लंघन है, जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत गंगा सिंह पुत्र जगतपाल सिंह चौहान के विरुद्ध शनिवार को थाना हुसैनगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। मौके पर बरामद घरेलू गैस सिलेण्डरों को शास्त्री इण्डेन गैस एजेंसी को इस निर्देश के साथ सुपुर्द किए गए कि वह भविष्य में सक्षम अधिकारी/न्यायालय के मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।