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यूपी पुलिस भर्ती में बड़ी राहत — 32,679 पदों के लिए युवाओं को 3 साल की आयु-छूट

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट दी गई है. अभ्यर्थियों के हित को प्राथमिकता देते हुए इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैसीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है. शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी गई है.

नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत निर्णय

यूपी सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है. यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे.

युवाओं के हित में योगी सरकार

योगी सरकार का यह कदम युवाओं की वास्तविक समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर मिले, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हो और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखी जाए- इसके लिए योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है.

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