सीतापुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सीतापुर में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और सशक्त विवेचना के चलते दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2013 का है, जो थाना तम्बौर में दर्ज मुकदमा संख्या 183/2013 (धारा 304बी, 498ए भादंवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट) से संबंधित था। पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ करते हुए दो अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में मजबूत और प्रभावी पैरवी की गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी न्यू सीतापुर ने अभियुक्त राममूर्ति पुत्र रामपाल और रामपाल पुत्र स्व. रामस्वरूप, निवासी ग्राम बिहार, थाना तम्बौर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को दहेज हत्या के अपराध में 08-08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8,000-8,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार कुल 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगे भी गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा। इस निर्णय से जहां पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं समाज में कानून के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।
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