– धारा 67 के तहत की गई कार्रवाई
– गैंगस्टर का दो मंजिला मकान ध्वस्त करती जेसीबी।
फतेहपुर। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित शातिर गौकश के पंद्रह लाख रूपए कीमत से बने दो मंजिला मकान को धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए जेसीबी से जमींदोज करवा दिया गया। यह मकान कब्रिस्तान की भूमि पर निर्मित था। पुलिस की इस कार्रवाई से अन्य अभियुक्तों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हथगाम थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित शातिर अभियुक्त इमरान पुत्र नसीम निवासी रायपुर मुआरी थाना हथगाम की पंद्रह लाख रूपए की अचल संपत्ति कब्रिस्तान की भूमि पर निर्मित दो मंजिला मकान को धारा 67 उ0प्र0 राजस्व संहिता के तहत बुल्डोजर से जमीदोज करवा दिया गया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ हथगाम थाने में एक दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। एसपी का कहना रहा कि अभियुक्तों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण कार्रवाई में सीओ थरियांव होरीलाल, हथगाम थाना प्रभारी निकेत भारद्वाज के अलावा राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही।
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