सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दी है. यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष लिस्टेड था. जस्टिस अरविंद कुमार ने इन मामलों पर आज सुनवाई करने में कठिनाई जताई और यह कहते हुए सुनवाई टाल दी कि कहा कि फाइल की सप्लीमेंट्री लिस्ट देर रात 2.30 बजे मिली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित हो गई. याचिकाकर्ताओं की ओर से 2 सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें खालिद और इमाम सहित 9 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
