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”निर्दयता का मिला अंजाम: घर में रेप और हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने तीन साल बाद सुनाई उम्रकैद”

 

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 14 साल की नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. युवक पहले लड़की के घर के अंदर घुसा और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जब लड़की ने विरोध किया तो हैवान युवक ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया.

 

 

ये घटना साल 2022 की है. तीन साल बाद मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. तब से आरोपी जेल में बंद था. आरोपी की पहचान गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बडका आरिफपुर के रहने वाले रोहित के रूप में हुई है, जिसका मृतका पीड़िता के गांव में नानी का घर है. वह अपने मामा के पास अक्सर गांव में आता रहता था. पीड़िता के पिता ने पुलिस में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था.

रोहित ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि रोहित अक्सर उनके गांव में आता है. यहां उसकी नानी का घर है.एक जून 2022 को उनकी 14 साल की बेटी घर पर अकेली थी. तभी रोहित ने उसे अकेले देखकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जब उसने विरोध किया तो रोहित ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. बेटी की चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे.

तीन साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

जैसे ही आसपास के सभी लोग पहुंचे रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था. तभी से वह जेल में भी बंद था. उसके खिलाफ पुलिस ने हत्या और पॉक्सो में रिपोर्ट दर्ज की थी और जेल में डाल दिया था. इसके बाद 17 जून 2022 को पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस केस की सुनवाई कोर्ट स्पेशल जज पॉक्सो में हुई. कोर्ट ने रोहित को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना लगाते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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