– डीएम को ज्ञापन देने के लिए खड़े गर्ग गुट के व्यापारी।
फतेहपुर। उद्योग व्यापार मंडल गर्ग गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के आपदाकाल में वाणिज्यकर विभाग द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए चैट की मांग निकाली गयी थी। जिसकी वसूली राजस्व विभाग द्वारा किये जाने पर संबंधित व्यापारी वैट अधिनियम के अन्तर्गत धारा 32 के अन्तर्गत पुनः सुनवाई हेतु विधिक कार्यवाही करता है। कर विभाग द्वारा पुनः सुनवाई करके बोगस मांग को नियमतः समाप्त किया जाता है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और विधि के सर्वथा संगत है जो अभी तक वाणिज्यकर विभाग द्वारा कोरोना काल के आपदा काल में इस तरह के एकपक्षीय कर निर्धारण आदेशों को धारा 32 के अन्तर्गत वाद खोलकर मानवीय संवेदना के आधार पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए बोगस मांग समाप्त किये जा रहे थे किन्तु अब प्रशासन द्वारा न्यायिक प्रक्रिया व शासन की मंशा के विपरीत धारा 32 के अन्तर्गत वादों को खोलकर पुनः सुनवाई न करने का दबाव बनाया जा रहा है जो विधिक व्यवस्था, मानवता व व्यापारी हित के सर्वथा विरूद्ध है। कोरोना आपदा काल में पूरा जनमानस व्यथित उत्पीड़ित हुआ है जिस पर मानवीय संवेदना व सहानुभूति के दृष्टिगत सरकार ने भी अनेक छूट व सुविधाएं दी थीं। सरकार की मंशा को देखते हुए व्यापारियों के विरूद्ध अनावश्यक उत्पीड़न न करते हुए न्याय प्रकिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व बाधा न पहुँचाने की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अभिनव यादव, महामंत्री अमित शरण बाबी, बब्ला सोनी, रिंकू सरदार, अमित सोनी भी मौजूद रहे।
