आत्महत्या को उकसाने पर माता-पिता व भाइयों पर मुकदमे का आदेश

–  वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट।
फतेहपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सेकेण्ड की अदालत ने बिन्दकी के एक मामले की सुनवाई कर आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश बिन्दकी कोतवाली प्रभारी को दिए हैं। पीड़ित पक्ष से सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट ने पैरवी कर बहस की। असोथर थाने के प्रेममऊ कटरा निवासी रोशनी ने बताया कि उसकी शादी बिंदकी के बहरौली गांव निवासी अंकित उर्फ अमन के साथ 18 फरवरी 2022 को हुई थी। मृतक अंकित उर्फ अमन ट्रक ड्राइवर था और उसने कुछ जमीन अपने परिजनों के नाम खरीदी थी जिसे बेचकर वह स्वयं का ट्रक लेना चाहता था। इस बात के लिए उसके परिजन तैयार नहीं थे। इसी के चलते घर में झगड़ा फसाद होता था। अंकित के पिता राम नरेश मां गोमती भाई ऋषभ व छोटू ने मृतक अंकित के साथ मारपीट की थी और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। जिसकी वजह से दिनांक 26 मई 2025 को बहरौली गांव के किनारे जंगल में अंकित उर्फ अमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पति की मृत्यु की सूचना मृतक अंकित उर्फ अमन के परिजनों ने उसकी पत्नी रोशनी को नहीं दी और उसका अंतिम संस्कार कर रोशनी को घर में भी घुसने नहीं दिया। रोशनी द्वारा पुलिस में शिकायत की गई परंतु पुलिस द्वारा मुकदमा न लिखे जाने पर रोशनी ने अपने सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएस प्रस्तुत किया। जिस पर आवेदिका के सीनियर अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद उक्त घटना के संबंध में सीजीएम आशुतोष सेकेण्ड द्वारा थाना बिंदकी में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया है।

About NW-Editor

Check Also

रेडक्रास चेयरमैन ने 311 बच्चों को दी होम्योपैथिक दवा

–  बच्चों को होम्योपैथिक दवा देते रेडक्रास चेयरमैन। फतेहपुर। इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन व …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *