⚖️ वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान की धारदार पैरवी पर अदालत का अहम फैसला
फतेहपुर। न्यूज़ वाणी
हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव को निर्णायक मानकर आरोपी को जमानत दे दी। जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता शोएब खान ने मजबूती से पक्ष रखते हुए ऐसे तर्क प्रस्तुत किए, जिन पर अदालत ने सहमति जताई।
मामले के अनुसार, 26 नवंबर 2025 को हथगाम थाना क्षेत्र के ग्राम इदरीशपुर नाथूपुर निवासी नरेंद्र कुमार के साथ गांव के ही कमलेश पुत्र स्वर्गीय मतई लोधी द्वारा लाठी से मारपीट की गई थी। उपचार के दौरान 27 नवंबर 2025 की रात नरेंद्र कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 28 नवंबर 2025 को मृतक की माता शकुंतला देवी की तहरीर पर हथगाम थाने में मुकदमा अपराध संख्या 209/2025 अंतर्गत धारा 105 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि कथित घटना की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्यों से नहीं होती है, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर प्रतीत होता है। सभी तथ्यों, अभिलेखों एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार-5 ने आरोपी कमलेश की जमानत मंजूर किए जाने का आदेश पारित किया।
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