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चार्टर्ड प्लेन पर टिप्पणी नोरा फतेही को पड़ी भारी, एविएशन कंपनी ने 3 करोड़ का मानहानि केस किया

गांधीनगर। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की एक चार्टर्ड विमान को लेकर की गई टिप्पणी अब कानूनी विवाद में बदल गई है। ड्यून्स एविएशन ने नोरा फतेही के खिलाफ गांधीनगर कोर्ट में 3 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से उसकी व्यावसायिक साख और कारोबार को नुकसान पहुंचा।

इंस्टाग्राम पर विमान का वीडियो किया था शेयर

मुकदमे के मुताबिक, नोरा फतेही ने पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान चार्टर्ड विमान के अंदर वीडियो बनाया था। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने विमान को कथित तौर पर ‘छोटा’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ जैसे शब्दों से संबोधित किया था।

कंपनी का कहना है कि नोरा के इन बयानों को उनके करोड़ों फॉलोअर्स ने देखा, जिसके बाद विमान और एविएशन कंपनी को लेकर नकारात्मक धारणा बनी।

कंपनी ने बयानों को बताया गैर-जिम्मेदाराना

ड्यून्स एविएशन ने आरोप लगाया है कि नोरा फतेही की टिप्पणियां अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना थीं। कंपनी के अनुसार, सोशल मीडिया पर किए गए इन कमेंट्स से उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और संभावित ग्राहकों के बीच गलत संदेश गया।

कंपनी ने दावा किया है कि विवाद के बाद उसकी बुकिंग में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आई, जबकि कैंसिलेशन की संख्या भी बढ़ी। एविएशन कंपनी ने इन परिस्थितियों से अपने व्यावसायिक कामकाज पर असर पड़ने का दावा किया है।

कंपनी बोली- विमान पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित था

ड्यून्स एविएशन का कहना है कि जिस विमान में नोरा फतेही ने यात्रा की थी, वह सामान्य मानकों के अनुरूप था। कंपनी के मुताबिक, विमान DGCA से प्रमाणित और उड़ान भरने के लिए पूरी तरह योग्य था।

कंपनी ने यह भी कहा है कि विमान का संचालन वैध नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (NSOP) के तहत किया जा रहा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर विमान के आकार और स्थिति को लेकर की गई टिप्पणी कंपनी की पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने वाली थी।

3 करोड़ रुपये हर्जाना और कंटेंट हटाने की मांग

मानहानि के मुकदमे में ड्यून्स एविएशन ने कोर्ट से 3 करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विमान से संबंधित नोरा फतेही के कथित बयान और कंटेंट हटाने का निर्देश देने की मांग भी की है।

कंपनी ने नोरा फतेही से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है, ताकि उसके अनुसार कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

25 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई

यह मामला गांधीनगर की अदालत में दायर किया गया है। सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

फिलहाल नोरा फतेही की ओर से इस मानहानि मुकदमे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े आरोपों और दावों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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