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गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेगा शादी अनुदान, डीएम ने दिए निर्देश

– एससी/एसटी, सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए तय हुआ लक्ष्य
– पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे 20 हजार रुपए
– बैठक में भाग लेतीं डीएम व अन्य।
फतेहपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति को लेकर जनपद स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की पुत्रियों को योजना का लाभ समय से उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये तक वाले परिवार पात्र होंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान भी है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। पात्र लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन पोर्टल पर किए जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु 786, सामान्य वर्ग हेतु 312 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 907 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अमल में लाया जाए। साथ ही स्वीकृत आवेदन पत्रों का वितरण संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा विभिन्न जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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