सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई जारी, पांच आटा मिलों से नमूने संग्रहित सोशल मीडिया पर आटा मिलों द्वारा आटे में पत्थर का चूरा/सेलखड़ी मिलाए जाने संबंधी वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के उपरांत जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य)-II. फिरोजाबाद श्री चन्दन पाण्डेय द्वारा जनपद की समस्त आटा मिलों के सघन निरीक्षण हेतु विशेष जांच टीमों का गठन किया गया था। उक्त प्रकरण का खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश, डॉ. रोशन जैकब द्वारा भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जनपद फिरोजाबाद सहित आगरा, अलीगढ़ एवं हाथरस में विशेष जांच अभियान संचालित करने तथा प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में आज दिनांक 31 जुलाई, 2026 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनपद में पुनः विशेष सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान निम्न आटा मिलों पर पुनः औचक छापेमारी की गयी।
1- जेपी फूड, सिरसागंज
2- ओ.पी. फ्लोर मिल, शिकोहाबाद.
3- दुर्गा फ्लोर मिल, शिकोहाबाद,
4- आई.पी.एस. ट्रेडिंग कम्पनी, सिरसागंज
5- शानवी एंटरप्राइजेज, सांती
उक्त मिलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रतिष्ठान से आटे का एक-एक नमूना संग्रहित कर परीक्षण हेतु राजकीय प्रयोगशाला प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों में स्टॉक रजिस्टर का समुचित संधारण न किया जाना, खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं रख-रखाव में कमियां तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों से संबंधित अन्य अनियमितताएं पाई गई। इन कमियों के संबंध में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को सुधार सूचना (Improvement Notice) जारी की जा रही है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II श्री चन्दन पाण्डेय ने बताया कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद की प्रत्येक आटा मिल का चरणबद्ध एवं गहन निरीक्षण किया जा रहा है। सभी संग्रहीत नमूनों की जांच राजकीय प्रयोगशाला में कराई जाएगी तथा प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार उत्पादन पर रोक, लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की। साथ ही आमजन से भी अनुरोध किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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