Breaking News

संभल जामा मस्जिद की रंगाई पर हाईकोर्ट की रोक!

रमजान से पहले संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि अभी मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई हो, अभी इसमें रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है. एएसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि ASI की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मस्जिद कमेटी को एएसआई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

वहीं, संभल की मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. मुस्लिम पक्ष के पास आज भर का ही समय है. रात चांद दिखा तो रमजान शुरू हो जाएगा. दरअसल, कल भी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी. गुरुवार को कोर्ट ने ASI को निरीक्षण का आदेश दिया था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत है या नहीं. इसके लिए कोर्ट ने आज 10 बजे तक का समय दिया था. आज कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई हुई. एएसआई की तीन सदस्यीय टीम ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी. इसमें कहा गया था कि मस्जिद में फिलहाल सफेदी की जरूरत नहीं है.

ASI की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की इजाजत नहीं दी. कोर्ट ने अभी सिर्फ सफाई करवाने की इजाजत दी. जामा मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की पुताई के लिए ASI से अनुमित मांगी थी. डीएम ने ASI की अनुमति के बगैर पुताई से इनकार कर दिया था. इसके बाद कमेटी ने इसको लेकर याचिका डाली थी. हिंदू पक्ष का दावा है यह मस्जिद नहीं हरि हर मंदिर है. इसे तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी. पिछले दिनों मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर काफी बवाल मचा था. स्थानीय कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी. पहले दिन सर्वे का कार्य सही तरीके से संपन्न हुआ जबकि इसके दूसरे सर्वे को लेकर बवाल मच गया. बवाल के बाद मची इस झड़प में चार लोगों की मौत हो गई जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए.

About NW-Editor

Check Also

बेंगलुरु में अमेरिकी अरबपति के NGO पर ED रेड!

बेंगलुरु स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, ओपन सोरोस फाउंडेशन (OSF) और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *