फतेहपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो पालियों में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स को एचआईवी अधिनियम 2017, और यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में अवगत कराया गया। मेडिकल कॉलेज (जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय फतेहपुर), समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, और प्राइवेट नर्सिंग होम (श्री रामस्नेही मेमोरियल अस्पताल, फतेहपुर मेडिकल सेंटर और ब्रॉडवेल क्रिश्चियन अस्पताल) से कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ नर्स को सचिव जिला विधिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अमित तिवारी ने एचआईवी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत एचआईवी/एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने, भेदभाव न करने एवं सामान्य अवसर प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी/प्राइवेट संस्थान जहाँ 20 से अधिक लोग कार्यरत हैं, में शिकायत अधिकारी नामित किये गए हैं। जिनके द्वारा अधिनियम के उल्लंघन कि जानकारी प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कर रिपोर्ट अम्बुडसमैन को समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जानी है। कार्यशाला में जिला क्षयरोग अधिकारी/नोडल उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा एचआईवी/एड्स के लक्षण, फैलाव के माध्यम और रोकथाम के साथ साथ कार्यस्थल पर संपर्क न होने हेतु यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला में आईसीटीसी (जिला चिकित्सालय पुरुष, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दकी और खागा) एवं ए०आर०टी० केन्द्र जिला चिकित्सालय के एल०टी और काउंसलर उपस्थित रहे।
