नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित CJP के विरोध मार्च पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाएं जताई गई थीं। हालांकि, अदालत ने फिलहाल प्रदर्शन को रोकने का आदेश नहीं दिया।
CJP ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। प्रस्तावित मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाने की बात कही गई है। संगठन का कहना है कि 25 जुलाई को युवाओं के आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से किए गए कथित आश्वासनों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
प्रदर्शन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अप्रिय घटना की आशंका को लेकर उठाई गई दलीलों पर अदालत ने फिलहाल प्रदर्शन पर रोक लगाने की जरूरत नहीं मानी। वहीं, दिल्ली में होने वाले मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस अनुमति से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में हैं।
CJP की ओर से बताया गया है कि 5 सितंबर का मार्च शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। संगठन ने युवाओं और संबंधित समूहों से इसमें शामिल होने की अपील की है। प्रदर्शन के जरिए रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों के साथ सरकार द्वारा किए गए कथित वादों को पूरा करने की मांग उठाई जाएगी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस के लिए प्रमुख चुनौती होगी।
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