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पर्यावरण जागरूकता अभियान पर हाईकोर्ट सख्त, दीया मिर्जा का हटाया गया दिवाली वीडियो फिर से पोस्ट करने का आदेश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह वीडियो बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया था। कोर्ट ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यावरण और प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राजनीतिक या धार्मिक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए।

दीया मिर्जा ने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों से ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक सड़कों, गलियों तथा फुटपाथों पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की थी। BMC ने दिवाली से पहले लोगों को पर्यावरण के अनुकूल त्योहार मनाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से यह वीडियो जारी किया था। हालांकि, वीडियो पोस्ट होने के कुछ समय बाद ही इसे हटा दिया गया।

वीडियो हटाए जाने के बाद अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने इस जागरूकता अभियान के लिए कोई पैसे नहीं लिए थे और उनका उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था।

नेताओं की टिप्पणियों पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और पर्यावरण से जुड़े विषयों को किसी धार्मिक या राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि दीया मिर्जा ने अदालत के निर्देशों के अनुरूप वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया था। ऐसे अभियान में शामिल होने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश को धार्मिक आधार पर विवादित क्यों बनाया गया।

BMC को वीडियो दोबारा जारी करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने BMC को दीया मिर्जा का वीडियो फिर से अपलोड करने और लोगों का भरोसा बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कुछ लोगों की आपत्तियों के आधार पर जल्दबाजी में फैसला लेना उचित नहीं था। स्वास्थ्य, प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर किसी तरह की गुटबाजी की जगह नहीं होनी चाहिए।

दूसरे कलाकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट ने आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई गई है।

इन दिशा-निर्देशों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए BMC ने कई जानी-मानी हस्तियों के वीडियो तैयार कराए थे। इनमें माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के वीडियो भी शामिल हैं, जिन्हें BMC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बरकरार रखा है। अदालत ने पर्यावरण जागरूकता के ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

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