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खागा में नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल, आपत्ति के बावजूद खतौनी में नाम दर्ज करने की शिकायत

नायब तहसीलदार हथगाम/ऐरायां न्यायालय की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, डीएम-एसडीएम और राजस्व परिषद से जांच की मांग
एम.एम. सिद्दीकी की खास रिपोर्ट
फतेहपुर/खागा। तहसील खागा क्षेत्र में जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर नायब तहसीलदार हथगाम/ऐरायां न्यायालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पत्रकार एम.एम. सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि जमीन से संबंधित वाद में उनकी ओर से आपत्ति दाखिल किए जाने के बावजूद उस पर समुचित सुनवाई किए बिना कथित रूप से दूसरे पक्ष का नाम भूलेख में दर्ज कर दिया गया। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी फतेहपुर, उपजिलाधिकारी खागा तथा राजस्व परिषद के संबंधित उच्चाधिकारी से करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है।
पत्रकार एम.एम. सिद्दीकी के अनुसार, उन्होंने 25 जुलाई 2026 को वाद संख्या 7846/2026 एवं 7842/2026 में अपनी आपत्ति दाखिल की थी। उनका कहना है कि वह 3 अगस्त 2026 को आपत्ति की सुनवाई के लिए भी पहुंचे थे। इसके बावजूद अगले ही दिन संबंधित आदेश भूलेख में दर्ज हो गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने आदेश एवं संबंधित अभिलेखों की जानकारी की तो उन्हें पता चला कि उनकी ओर से दी गई आपत्ति को पत्रावली में समुचित रूप से शामिल अथवा विचारित नहीं किया गया। उनका दावा है कि इसके बाद करीब 24 घंटे के भीतर दूसरे पक्ष का नाम खतौनी में दर्ज हो गया और 4 अगस्त 2026 को संबंधित जमीन की बिक्री भी कर दी गई।
एम.एम. सिद्दीकी ने मामले में कथित भू-माफिया और राजस्व विभाग के स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उनकी आपत्ति लंबित थी तो उसका विधिवत निस्तारण और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना भू-अभिलेख में परिवर्तन कैसे किया गया, इसकी जांच आवश्यक है।
उन्होंने जिलाधिकारी फतेहपुर, एसडीएम खागा तथा राजस्व परिषद के संबंधित उच्चाधिकारी को शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की पत्रावली, आपत्ति, आदेश, खतौनी में हुए नामांतरण तथा जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।
पत्रकार का कहना है कि जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उनकी आपत्ति पर क्या आदेश पारित हुआ, उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया या नहीं और नामांतरण की प्रक्रिया किन अभिलेखों एवं आदेशों के आधार पर पूरी की गई।
संबंधित नायब तहसीलदार/राजस्व अधिकारियों का पक्ष समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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