फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने दोषी दंपती को सात-सात वर्ष के कारावास और छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खागा थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में बुधवार को एएसजे/एफटीसी-02 की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को दोषसिद्ध कराया जा सका।
खागा थाने में वादी की तहरीर पर वर्ष 2017 में मुकदमा अपराध संख्या 119/17 के तहत धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत रामबाबू उर्फ राबाबू पुत्र गंगादीन और आशा देवी पत्नी रामबाबू निवासी पाम्भीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया, जहां मामले का विचारण हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और उन्हें सात-सात वर्ष के कारावास तथा छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले की पैरवी में निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेंद्र सिंह और विवेक कुमार ने भूमिका निभाई। विवेचक के रूप में सीओ सुरेंद्र कुमार, पैरोकार आरक्षी सर्वेश कुमार और कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी योगेश यादव शामिल रहे। अभियोजन की ओर से अजय कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
News Wani
