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पीड़ितों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी कानूनी सहायता: गांगुली

– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर में छात्रों को किया जागरूक
-कार्यक्रम को संबोधित करते सचिव पलाश गांगुली।
फतेहपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज में किया गया। शिविर में भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों निःशुल्क विधिक सहायता बाल अधिकार महिला सुरक्षा साइबर अपराध शिक्षा का अधिकार व किशोर न्याय अधिनियम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्राविधानों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पलाश गांगुली को जिला अपराध निरोधक समिति के सचिव एवं जेल पर्यवेक्षक बिपिन बिहारी शरन ने अंगवस्त्र पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पलाश गांगुली ने छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके लिये निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के शोषण उत्पीडन या कानूनी समस्या की स्थिति में बिना भय के संबंधित अधिकारियों एवं विधिक सेवा प्राधिकारण से संपर्क कर सकता है। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर पीएलवी अवधेश कुमार एवं रामेंद्र श्रीवास्तव ने भी छात्र-छात्राओं को विधिक सेवा प्राधिकारण की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमिताभ बिहारी शरन ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर कमलचंद वर्मा, नमामि गंगे के संयोजक शैलेंद्र शरन सिंपल, आशीष मिश्रा, सर्वेश श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, अब्दुल कुद्दूश, राजकुमार, अंशुमान, जुबेरिया, इशरत जहां, अंजलि, रवि कुमार, अवधेश श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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