धनबाद। खरीफ फसलों की बुवाई के मौसम को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने खाद एवं कीटनाशकों की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना वैध लाइसेंस के खाद, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसानों को गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। विभाग का कहना है कि बिना लाइसेंस संचालित दुकानों से नकली या निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री की आशंका रहती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
लाइसेंसधारी विक्रेताओं से खरीदने की अपील
विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद, उर्वरक और कीटनाशक खरीदें। खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें और उत्पाद की पैकिंग, निर्माण तिथि, बैच नंबर तथा समाप्ति तिथि की जांच करें। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर किसान तत्काल कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
जांच अभियान होगा तेज
अधिकारियों ने बताया कि जिलेभर में खाद और कीटनाशक की दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार, निर्धारित मानकों का उल्लंघन, नकली या एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री और रिकॉर्ड में अनियमितता मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा कि सभी विक्रेताओं को लाइसेंस से संबंधित नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। निरीक्षण अभियान के दौरान लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।
किसानों के हित में उठाया गया कदम
कृषि विभाग का कहना है कि यह अभियान किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सख्ती से नियमों का पालन कराने से नकली और अवैध कृषि उत्पादों की बिक्री पर रोक लगेगी तथा किसानों को बेहतर गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने और बिना वैध लाइसेंस के खाद एवं कीटनाशकों की बिक्री से बचने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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