फतेहपुर। उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं राज्यकर विभाग उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक बुधवार को हरिहरगंज स्थित राज्यकर विभाग कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों को ब्याज माफी योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बकाया कर का भुगतान कर योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना की अवधि 16 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 और केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 सहित संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत पात्र बकायेदार व्यापारी इस योजना के तहत 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया कर का निस्तारण कराएं।
उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी बिना ब्याज के बकाया टैक्स जमा कर अपने पुराने कर संबंधी मामलों का समाधान करा सकें। उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए व्यापारी हेल्प डेस्क नंबर 05180-298528 एवं मोबाइल नंबर 7355442022 पर संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में एडिशनल कमिश्नर एके शर्मा, अखिलेश गुप्ता, मूलचंद्र गुप्ता, एके सिंह, वरुण पांडेय और विनय गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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