न्यूज़ वाणी ब्यूरो, बांदा। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बांदा में एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के बाद यह फैसला आया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत थाना जसपुरा में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 45/17 में कार्रवाई की गई थी। यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 411 और 414 से संबंधित था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूरी करने के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
इसी क्रम में 28 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने कुलदीप पुत्र दयाराम, निवासी पचनेही, थाना कोतवाली देहात, जनपद बांदा को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष 3 महीने और 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार कार्रवाई
पुलिस विभाग की ओर से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुराने आपराधिक मामलों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाना और अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।
पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कहा कि अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके लिए मामलों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिल सके।
इस मामले में न्यायालय के फैसले को पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।
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