फतेहपुर। वन विभाग से जनवरी 2013 से जनवरी 2026 तक वृक्ष पातन की अनुमति लेने वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने निर्धारित शर्तों के अनुसार एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाए हैं, वे अपनी जमा राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की जमानत राशि मुक्त कराने के लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वृक्षारोपण से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग ने बताया कि निर्धारित अवधि में जारी वृक्ष पातन की अनुमतियों के सापेक्ष जमानत के रूप में एनएससी जमा कराए गए थे। जिन लोगों ने अनुमति की शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण किया है, वे संबंधित साक्ष्यों के साथ अपना दावा निर्धारित तिथि तक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में जमा कर सकते हैं।
प्राप्त दावों का अभिलेखों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक दावा प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने अनुमति की शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया है।
ऐसी स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और उस राशि से आगामी वर्षाकाल में वृक्षारोपण कराया जाएगा। वन विभाग ने संबंधित सभी लोगों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर आवश्यक अभिलेखों एवं वृक्षारोपण के साक्ष्यों सहित अपना दावा प्रस्तुत कर एनएससी की जमानत राशि मुक्त कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
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