इटावा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते जनपद के दो अलग-अलग अभियोगों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों को कड़ी सजा सुनाई गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई में एक अभियुक्त को 20 वर्ष तथा दूसरे अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया।
थाना कोतवाली के अभियोग में मु0अ0सं0 84/2024, धारा 363, 366, 376(बी) भादवि एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे/टीआरसी (पॉक्सो) कोर्ट द्वारा अभियुक्त इंतजार अली पुत्र सलीम, निवासी गोला कुआं, आजादनगर, थाना नौचंदी, जनपद मेरठ को 20 वर्ष के कारावास एवं 65,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वहीं थाना इकदिल के अभियोग में मु0अ0सं0 343/2016, धारा 323, 498(ए), 304(बी) भादवि एवं 4 डीपी एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 कोर्ट द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र बैजल सिंह, निवासी लोहिया दौलतपुर, थाना इकदिल, जनपद इटावा को 10 वर्ष के कारावास एवं 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इटावा पुलिस एवं अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोनों मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की जा रही प्रभावी पैरवी का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से दंडित कराना तथा अपराध के प्रति सख्त संदेश देना है।

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