इटावा। विद्युत वितरण मंडल इटावा द्वारा बिजली चोरी रोकने, बकाया राजस्व की वसूली तथा वाणिज्यिक बिंदुओं की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को उपखंड तृतीय क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर पांच उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। सभी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत अधिनियम-2005 की धारा-135 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।
अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल इटावा रक्षम देव एवं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम के निर्देशन में दिनांक 05 अगस्त 2026 को उपखंड अधिकारी (तृतीय) ऋषिकांत गौड़ तथा अवर अभियंता दीपक कनौजिया ने विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त रूप से 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र फ्रेंड्स कॉलोनी (द्वितीय पचावली) से पोषित क्षेत्र लक्ष्मण कॉलोनी, नीलम विहार एवं दुर्गानगर में मॉर्निंग रेड अभियान चलाया।
छापेमारी के दौरान पांच उपभोक्ताओं द्वारा अपने परिसरों में केबल बाईपास, अतिरिक्त केबल तथा बिना वैध विद्युत संयोजन के बिजली का उपयोग कर विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। सभी मामलों की मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई तथा नियमानुसार कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान शाहवीर पुत्र अमोल पुत्र हंसराज के यहां 4 किलोवाट, नीलेश पुत्र कोमल के यहां 3 किलोवाट, शीतल शर्मा के यहां 2 किलोवाट, राजा शर्मा के यहां 2 किलोवाट तथा राजकुमार पुत्र राजेन्द्र (बिना विद्युत संयोजन) के यहां 1 किलोवाट विद्युत भार की चोरी पकड़ी गई। इस प्रकार कुल 12 किलोवाट विद्युत भार की चोरी का मामला सामने आया।
विद्युत विभाग ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली चोरी न करें तथा वैध विद्युत संयोजन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मीटर से छेड़छाड़ करना, मीटर से पहले अतिरिक्त केबल जोड़कर बिजली का उपयोग करना अथवा बिना वैध विद्युत संयोजन के बिजली का उपभोग करना विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है, जो कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है।

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