फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को रुकवाते हुए बाल कल्याण समिति ने परिजनों को बालिग होने के बाद विवाह करने का आदेश दिया है । थाना हुसैनगंज के ग्राम देवरानार में एक बालिका के बाल विवाह की सूचना पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सोमवार को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को मौके पर भेजा। टीम स्थानीय पुलिस के साथ बालिका के घर पहुंची । जहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं और सामान ले जाने के लिए पिकअप गाड़ी भी आ गई थी। परिजनों ने बालिका को घर से बाहर भेज दिया और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि बालिका का विवाह मंगलवार को गांव से बाहर मथुरा में होना सुनिश्चित हुआ था। टीम ने मंगलवार को बालिका के दादा, बालिका और उसके परिजनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया । समिति ने आदेश दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही किया जाए। अगर किसी ने बाल विवाह किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी । इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन जिला समन्वयक नीरू पाठक, परामर्शदाता अंकित जायसवाल, जिला बाल संरक्षण इकाई से अमित दुबे और हुसैनगंज थाने की पुलिस टीम मौजूद रही।