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सबरीमाला Temple मामले पर Supreme Court of India की टिप्पणी: ‘क्या श्रद्धालुओं को भगवान को छूने से रोकना संविधानसम्मत?’

नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने पूछा कि क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा करेगा जिसे देवता को छूने से रोका गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बनाने वाले और रचना के बीच कोई फर्क नहीं हो सकता.  9 जजों की संविधान बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है.  बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

‘तंत्री’ की ओर से पेश सीनियर वकील वी गिरी ने बेंच के सामने दलील दी कि किसी भी मंदिर में किए जाने वाले समारोह और रीति-रिवाज धर्म का एक जरूरी हिस्सा होते हैं और इसलिए यह एक धार्मिक रिवाज है. गिरी ने कहा कि जब कोई भक्त पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो यह किसी देवता की खूबियों के खिलाफ नहीं हो सकता क्योंकि मकसद तो देवता की पूजा करना है. गिरी ने कहा, “भक्त देवता में मौजूद दिव्य आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करता है. उसे देवता की जरूरी खूबियों को मानना ​​होगा.” आगे यह भी कहा गया कि ऐसा अभ्यास जारी रखना, जो एक जरूरी धार्मिक अभ्यास है, उस धर्म या धार्मिक पंथ में विश्वास करने वाले हर सदस्य के पूजा करने के अधिकार का हिस्सा होगा. जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा, “जब मैं मंदिर जाता हूं, तो मेरा बुनियादी विश्वास यह होता है कि वह भगवान है, वह मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे बनाया है, है ना?”

जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा, “मैं वहां (मंदिर) सौ फीसदी विश्वास के साथ जाता हूं. मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, मेरे दिल में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और वहां, मुझे बताया जाता है कि जन्म, वंश, किसी खास स्थिति की वजह से, हमेशा के लिए आपको देवता को छूने की इजाजत नहीं है. अब, क्या संविधान बचाव में नहीं आएगा. उन्होंने आगे कहा कि निर्माता और सृजन में कोई फर्क नहीं हो सकता.

गिरी ने जवाब दिया कि अगर किसी के पुजारी बनने पर पूरी तरह से रोक है, तो इसका ध्यान या तो आर्टिकल 25(2)(b) कानून से रखा जाएगा या राज्य खुद इसका ध्यान रखेगा. “मुझे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म को मानने का अधिकार है…अगर देवता की खासियतें ऐसी हैं कि मेरे लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, अगर मैं एक महिला हूँ, तो यह धर्म की खासियतों के हिसाब से होना चाहिए। गिरी ने कहा, “जहां तक ​​सबरीमला की बात है, देवता की खासियत यह है कि देवता हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं.”

जस्टिस वराले ने पूछा कि क्या कोई सच्चा आस्तिक, जिसे नई टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी की जानकारी है, कुछ पुरानी प्रथाओं पर सवाल उठा सकता है. उन्होंने कहा, “हो सकता है कि पहले किसी समय कोई आस्तिक इस तरह सोचता हो, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी, शिक्षा, सोच और दूसरी फिलॉसफी की जानकारी हो गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई आस्तिक मानता है, तो यह ठीक है.” आपको समझदार होने की जरूरत नहीं है.”

जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या किसी संप्रदाय के सदस्य के लिए संप्रदाय की कुछ प्रथाओं पर सवाल उठाना खुला है. गिरी ने कहा कि संप्रदाय की प्रथाओं पर सवाल उठाना किसी मानने वाले के दायरे में नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि कोई विश्वास नहीं है. जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि अगर कोई अकेला मानने वाला, जो ज्यादातर लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा पर सवाल उठा रहा है, तो कोर्ट उस चुनौती पर विचार नहीं कर सकता. बाद में सुनवाई में, जस्टिस नागरत्ना ने आगम और खास मंदिरों में खास देवताओं से जुड़ी प्रथाओं के बारे में बात की.

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कुछ शिव मंदिरों में कोई लिंगम पर पानी चढ़ा सकता है और दूसरों में कोई उसे बिल्कुल भी नहीं छू सकता. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, बल्कि उस मंदिर के अनुष्ठान की जरूरत के कारण है, और कहा कि इसका छुआछूत से कोई लेना-देना नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सीमाओं के बावजूद, वह यह देख सकता है कि क्या राज्य किसी पर रोक लगाता है समाज कल्याण या सुधार के नाम पर धार्मिक प्रथा या रिवाज. बेंच ने ये बातें सीनियर वकील जे साई दीपक की दलीलों पर कहीं, जो पंडालम शाही परिवार और ऐतिहासिक श्रीउर मठ की तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे.  दीपक ने कहा कि अगर कोई धार्मिक प्रथा अपने पवित्र स्वभाव के कारण कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो सिर्फ राज्य द्वारा कानून के जरिए उस प्रथा को मान्यता देने या “कोडिफ़ाई” करने से न्यायपालिका को अचानक उसकी समीक्षा करने की शक्ति नहीं मिल जाती.

सीजेआई ने दीपक से कहा, “अगर राज्य, समाज कल्याण के नाम पर, किसी धार्मिक प्रथा पर रोक लगाता है, तो उसकी जांच कौन करेगा. हम समझते हैं कि कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह कहना कि कोई शक्ति ही नहीं है, इसे मानना ​​भी बहुत मुश्किल हो सकता है. न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर इतना हमला करने की कोई जरूरत नहीं है.” दीपक ने कोर्ट में चेतना कॉन्शियस ऑफ विमेन जैसे कई दूसरे हिंदू संगठनों का भी प्रतिनिधित्व किया.

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