पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को हुई आजीवन कारावास की सजा 

 

न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श बांदा। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला कसकर हत्या करने वाली अभियुक्ता व उसके प्रेमी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सश्रम आजीवन कारावास व 07-07 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में महिला द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गमछे से गला दबाकर हत्या करने वाली अभियुक्ता व उसके प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भज्जू का पुरवा अंश गुरेह में अभियुक्ता सुनीता द्वारा अपने प्रेमी प्रेमबाबू के साथ मिलकर दिनांक 26.04.20219 को सुबह खेत में अपने पति को मारपीट कर घायल कर दिया तथा घायलावस्था में गमछे से गला कसकर हत्या कर दी गयी थी तथा हत्या को दुर्घटना के रुप देने के उदेश्य से शव को खेत से सड़क किनारे फेक दिया गया था । इस सम्बन्ध में मृतक के भाई जगजीवन की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 44/19 धारा 302/34/201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री ताराचन्द्र पटेल द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना व साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को दिनांक 27.04.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 08.07.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था । अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी व श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ADJ-I बांदा द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्तगण

1. सुनीता पत्नी स्व0 अंगद निवासी भज्जू का पुरवा अंश गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

2. प्रेमबाबू पुत्र दीनानाथ निवासी मनीपुर थाना गिरवां जनपद बांदा ।

अभियोग- मु0अ0सं0 44/19 धारा 302/34/201 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

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