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बबेरु क्षेत्र में व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 06 हजार रुपये जुर्मानें की हुई सजा

 

बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2022 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 15/16.11.2022 की रात्रि को थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम भटौली में देवलाल व उसके पुत्र राजू को रात्रि में सोते समय अभियुक्त द्वारा मछली पकड़ने वाले जाल से बांधकर चापड़ से हमला कर दिया गया जिससे राजू पुत्र देवलाल की गला कटने से मृत्यु हो गई जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता देवलाल की तहरीर पर थाना बबेरु में मु0अ0सं0 461/22 धारा 302/307 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुशील तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से अभियुक्त रामरूप पुत्र भूरा निषाद निवासी भटौली थाना बबेरू जनपद बांदा
को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

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