फतेहपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को औद्योगिक रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कंप्यूटर बेसिक कोर्स और दर्जी सिलाई ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक माह का सैद्धांतिक तथा तीन माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी का कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पांच हजार रुपये मानदेय भी दिया जाएगा।
प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ अपना काम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार की राह भी आसान होगी। प्रशिक्षित लाभार्थियों में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये तक का गारंटीमुक्त एवं ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त करने की पात्रता होगी।
इच्छुक अभ्यर्थी 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर का नमूना, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आयु प्रमाणपत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
किसी भी कार्यदिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, आबूनगर से संपर्क किया जा सकता है।
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