महोबा। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 12 सितंबर को सुबह दस बजे से जनपद न्यायालय व जिले की प्रत्येक तहसील मंे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के लोगों को जागरूक करने के लिए बुधवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष धु्रवराय ने न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने बताया गया कि प्रचार वाहनों से नगर व ग्रामीण क्षेत्रों मंे लाउड स्पीकर के माध्यम से 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बन्ध मंे लोगों को जागरूक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मे समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद, धारा-138 के वाद, वाहन दुर्घटना प्रतिकर के, वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, दीवानी, बैंक वसूली, किरायेदारी, राजस्व, वन अधिनियम, दीवानी व आपराधिक अपील, उपभोक्ता वाद का आपसी सुलह समझौते के साथ निस्तारण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक चालानी , वेट एण्ड मेजरमेंट एक्ट के चालान, नगर पालिका चालान, पुलिस एक्ट चालान, विद्युत अधिनियम के वाद, शहरी विकास अधिनियम, सिनेमेटोग्राफी एक्ट व आबकारी अधिनियम के चालानी वादों को भी निस्ताण होगा। उन्होंने कहा कि यदि पक्षकार सुलह समझौते के मामले का निपटारा कराते है तो वह अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। उसमें कोई अपील नहीं होती है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुये कहा कि अधिक से अधिक संख्या मे न्यायालय पहंुचकर सुलह समझौते के माध्यम से अपना वाद निस्तारित कराते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त करंे। इस मौके पर अपर जिला जज (पॉक्सो कोर्ट) संदीप चैहान, अपर जिला जज एससीएसटी कार्ट तेंद्र पाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम अनवर, सिविल जज सीनियर डिविजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हरिहर गुप्ता आदि न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

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