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फतेहपुर में जमानतदारों के लिए बदला नियम: खतौनी से जमानत देने पर जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज होगा ब्योरा, दूसरी जमानत पर लगेगी रोक

फतेहपुर। खतौनी के आधार पर किसी अभियुक्त की जमानत देने वाले खातेदारों के लिए अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। आज से यदि कोई व्यक्ति अपनी खतौनी के आधार पर किसी अभियुक्त का जमानतदार बनता है तो संबंधित खातेदार की खतौनी में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि उसने जमानतदार के रूप में बंधपत्र प्रस्तुत किया है। संबंधित अभियुक्त का बंधपत्र निरस्त अथवा समाप्त होने तक उसी खतौनी के आधार पर खातेदार किसी दूसरे अभियुक्त की जमानत नहीं ले सकेगा।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लागू होने वाली इस व्यवस्था को लेकर जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार-5 की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक भी शामिल हुए। बैठक में नई व्यवस्था के प्रभावी अनुपालन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों के अनुसार, खतौनी के आधार पर जमानतदार बनने के बाद संबंधित भूमि अभिलेख पर इसका तथ्य दर्ज रहेगा। जब तक उस जमानत से संबंधित बंधपत्र निरस्त या समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उसी खतौनी का इस्तेमाल किसी अन्य अभियुक्त की जमानत के लिए नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे में किसी व्यक्ति की जमानत लेने से पहले खातेदार को संबंधित मामले और जमानतदार बनने के कानूनी प्रभावों की पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी होगा। जिला पुलिस ने भी आमजन से अपील की है कि किसी व्यक्ति के लिए जमानतदार बनने से पहले सभी तथ्यों की अच्छी तरह पड़ताल करें और अपनी खतौनी व अन्य भूमि संबंधी अभिलेखों का इस्तेमाल सोच-समझकर करें।

नई व्यवस्था आज से प्रभावी होगी।

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