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दिशा सालियान मौत केस में CBI जांच का रास्ता साफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए अहम निर्देश

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री और मॉडल दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच एक वरिष्ठ CBI अधिकारी की निगरानी में कराने और मुंबई पुलिस के पास मौजूद सभी संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। उस समय उनकी उम्र 28 वर्ष थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या माना था और अक्टूबर 2020 में जांच बंद कर दी थी।

मामले में बाद में कई तरह के आरोप और दावे सामने आए। दिशा के पिता सतीश सालियान ने जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत में साजिश और हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी।

कोर्ट ने FIR दर्ज करने के भी दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने सतीश सालियान का बयान दर्ज करने और उनके बयान के आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके बाद CBI मामले की जांच शुरू करेगी। मालवणी पुलिस को जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड CBI को उपलब्ध कराने होंगे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि FIR में किसी व्यक्ति का नाम आने मात्र से उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिलता है तो CBI को सारांश रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

पुलिस की जांच पर कोर्ट ने उठाए सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सहित जांच से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल किए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि परिवार की ओर से संदेह जताए जाने के बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं की गई।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिशा के सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का उल्लेख किया गया था। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो डॉक्टरों की मौजूदगी का प्रावधान बताया गया।

पुलिस ने आत्महत्या बताया था

मुंबई पुलिस ने अपनी पिछली जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया था। पुलिस का कहना था कि जांच के दौरान रेप या यौन हमले के कोई सबूत नहीं मिले। गवाहों के बयान और फॉरेंसिक जांच के आधार पर भी पुलिस ने किसी आपराधिक साजिश की पुष्टि नहीं होने की बात कही थी।

2023 में मामले की दोबारा जांच के लिए SIT गठित की गई थी। पुलिस की ओर से बाद में दाखिल हलफनामे में भी पहले की जांच के निष्कर्षों का समर्थन करते हुए साजिश के आरोपों से इनकार किया गया था।

पिता ने फैसले पर जताई राहत

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान ने कहा कि वह पिछले छह वर्षों से मामले की निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी को खोने का दुख अपनी जगह है, लेकिन अदालत के आदेश से उन्हें राहत महसूस हुई है।

अब CBI द्वारा दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की नए सिरे से जांच की जाएगी। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

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