Breaking News

कोर्ट ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

– पीड़िता की ओर से अधिवक्ता जावेद व शोएब ने की पैरवी
वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान।
फतेहपुर। बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पल्थाहार में शौचक्रिया के लिए जंगल गई एक महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता जावेद व शोएब ने पैरवी की। जिस पर विद्वान न्यायाधीश ने बकेवर पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान ने बताया कि दस जून 2025 को बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम पल्थाहार में महिला सुबह लगभग पांच बजे जंगल की ओर शौचक्रिया के लिए गई थी। लौटते समय अजय पुत्र छेद्दन निवासी ग्राम छांजा थाना कोतवाली जिला कानपुर देहात ने अपने साथी करन पुत्र फग्गू निवासी ग्राम पत्थाहार के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और खेतों की ओर ले जाने लगे। शोर मचाने पर करन ने पीड़िता पर तमंचा तान दिया और अजय ने मुंह दबाकर खेतो की ओर ले जाकर बलात्कार किया। पीड़िता ने बकेवर पुलिस के साथ-साथ एसपी से गुहार लगाई। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज जू0डि0/एफटीसी जेएम कोर्ट प्रियंका गौतम ने बकेवर थाना प्रभारी को आदेशित किया कि आपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना करें और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति तत्काल न्यायालय में प्रेषित करें।

About NW-Editor

Check Also

फतेहपुर में सामाजिक संगठनों ने मनाई छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती

फतेहपुर जिले के छात्र पति शाहू जी चौराहे (बुलेट चौराहा) पर आज दोपहर 12 बजे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *