फतेहपुर। थरियांव थाना क्षेत्र के कासिमपुर अंबापुर गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला गोधनी देवी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी आवासीय पट्टे की जमीन पर कब्जा बनाए रखने और विपक्षियों द्वारा कथित रूप से बेदखल किए जाने के प्रयास को रोकने की मांग की है।
महिला ने बताया कि जमीन को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है और अगली सुनवाई की तारीख 2 नवंबर 2026 निर्धारित है। गोधनी देवी के मुताबिक, उनके पति स्वर्गीय राजू और गुरु प्रसाद को ग्रामसभा कासिमपुर अंबापुर में आराजी संख्या 59ख में 81-81 वर्गमीटर के आवासीय पट्टे का आवंटन वर्ष 1994 में किया गया था। पट्टे की स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी फतेहपुर द्वारा 17 अगस्त 1994 को किए जाने की बात प्रार्थना पत्र में कही गई है।
महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद से वह उक्त भूमि पर वारिस के रूप में काबिज हैं। आरोप है कि 4 सितंबर 2020 को अक्षय लोढ़ी और आनंद प्रकाश लोढ़ी ने कथित रूप से छल-कपट के माध्यम से उनसे बैनामा करा लिया। बैनामे को निरस्त कराने और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए गोधनी देवी तथा उनके पुत्रों ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फतेहपुर की अदालत में वाद संख्या 216/2025 दाखिल किया है।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद विपक्षी थरियांव थाने में शिकायतें देकर महिला और उसके पुत्रों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही लेखपाल के माध्यम से जमीन से कब्जा हटवाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
गोधनी देवी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विवादित भूमि पर उनके कब्जे में किसी भी प्रकार के अवैध हस्तक्षेप को रोका जाए और न्यायालय में मामला लंबित रहने तक विपक्षियों को जमीन पर कब्जा करने से रोका जाए। महिला ने कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में अपूरणीय क्षति की आशंका भी जताई है।
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