नई दिल्ली। बेंगलुरु में काम करने वाली मणिपुर की एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, महिला का नाम सी. नियांगहाउनुआम है और उसकी उम्र 23 साल है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के कैंपस में स्थित एक घर पर नैनी के तौर पर काम करती है।
उसका आरोप है कि, उसे गैर-कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई और उसे भूखा भी रखा। मिको लेआउट पुलिस स्टेशन में उसने शिकायत दर्ज कराई है। सी. नियांगहाउनुआम ने बताया कि, वह 2019 से IIM-B कैंपस में अमर और उनकी पत्नी अंशु के घर पर काम कर रही थी। वह घर में ही रहती थी और मुख्य रूप से उनके बच्चों की देखभाल करती थी। शिकायत के अनुसार, उसका उत्पीड़न 2021 में शुरू हुआ।

IIM-B कैंपस की फाइल फोटो।
खाना नहीं देने सहित मारपीट करने का लगाया आरोप
उसने दावा किया कि, अंशु अक्सर उसके साथ मारपीट करती थी और लगातार उसके मोबाइल फोन पर होने वाली बातचीत की जांच करती थी। इसके साथ ही कभी-कभी उसका फोन भी छीन लेती थी। उसने आरोप लगाया, “जब मैं बीमार होती थी, तब भी वह मुझे मारती थी। मेरे साथ कई बार मारपीट भी की गई और मुझे सभी घटनाएं याद नहीं हैं।
आखिरी बार मारपीट 15 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद मुझे घर के अंदर बंद कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि 4 मई की सुबह उसे खाना नहीं दिया गया और उसे पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी। FIR में कहा गया है, “पड़ोसियों ने मुझे केले और पराठे दिए, साथ ही एक मोबाइल फोन भी दिया, जिसके जरिए मैंने अपने रिश्तेदारों और कूकी छात्र संगठन, बेंगलुरु (KSOB) के सदस्यों से मदद के लिए संपर्क किया।” शिकायत के आधार पर, पुलिस ने BNS की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 127(4) (गलत तरीके से कैद करना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना सामने आने के तुरंत बाद, IIM-B के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि, संस्थान ने महिला को जरूरी सहायता और समर्थन दिया है, भले ही वह संस्थान के ठेकेदारों के जरिए नौकरी पर नहीं रखी गई थी। संस्थान ने अपने बयान में कहा, “हम कानून का पालन करने, सही प्रक्रिया अपनाने और सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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