फतेहपुर। किशनपुर थाना क्षेत्र में कल्पना देवी के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से चल रही विवेचना में जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों और डीएनए रिपोर्ट ने हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ दिया। पुलिस ने रंजीत सोनकर उर्फ लट्टू और वीरू सोनकर को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में इस्तेमाल पिकअप वाहन भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मामला 10 जनवरी का है। वीरेन्द्र सोनकर की तहरीर पर किशनपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 08/2026 दर्ज किया गया था। शुरुआत में मुकदमे में रंजीत सोनकर उर्फ लट्टू, संदीप सोनकर, वीरू सोनकर, अमर सोनकर और गैंटू सोनकर को नामजद किया गया था। विवेचना आगे बढ़ने पर पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की।
पुलिस के मुताबिक, कल्पना देवी का अपहरण कर हत्या करने के बाद शव को प्रतापगढ़ जिले के थाना मानिकपुर क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे छिपा दिया गया था। समय अधिक बीत जाने के कारण शव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपी संदीप सोनकर की निशानदेही पर मृतका के अवशेषों से हड्डी और बाल बरामद किए।
मृतका के माता-पिता के रक्त के नमूने भी डीएनए परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फाफामऊ, प्रयागराज भेजे गए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट में बरामद अवशेषों का डीएनए मृतका के माता-पिता के डीएनए से पूर्णतः मेल पाया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य सामने आने के बाद पुलिस ने जेल में निरुद्ध संदीप सोनकर के सहअभियुक्त रंजीत सोनकर उर्फ लट्टू और वीरू सोनकर की तलाश तेज कर दी।
पुलिस पूछताछ में रंजीत सोनकर ने बताया कि संदीप सोनकर पिकअप वाहन संख्या UP-71 AT-4370 से कल्पना को अपने साथ लेकर गौंदौर के पास गया था। पुलिस के अनुसार, वहीं संदीप ने कल्पना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए रंजीत और वीरू को फोन किया गया। सूचना मिलने पर वीरू मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया।
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी किशनपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर-1, पश्चिमी खटिकाना, मदन टोला के निवासी बताए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 08/2026 में धारा 103(1), 140(1), 238 और 61(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी मनीष कुमार सिंह, उपनिरीक्षक जितेंद्र दुबे, कांस्टेबल अनुज राजपूत, कांस्टेबल कमलेश कुमार और महिला आरक्षी बबिता शामिल रहीं।
News Wani
