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महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी, 3 साल बाद आया अदालत का फैसला

महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े चर्चित मामले में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के लगभग तीन वर्ष बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया।

फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “होइहि सोइ जो राम रचि राखा।” उन्होंने इसे सत्य की जीत बताते हुए न्यायपालिका पर विश्वास जताया।

यह मामला देशभर में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। कई महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वर्ष 2023 में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अदालत में लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अब इस मामले में फैसला सुनाया गया है।

इस फैसले के बाद राजनीतिक और खेल जगत में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं, अदालत के निर्णय के साथ इस बहुचर्चित मामले का कानूनी अध्याय फिलहाल समाप्त हो गया है।

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