बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच विनोद कुमार यादव ने बताया कि 01 अगस्त, 2026 से 30 दिसम्बर, 2026 तक ‘राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान-3.0’ का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के वादों का सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराना है, जिससे वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों को लाभ मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव श्री विनोद कुमार यादव ने बताया कि विशेष मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत 01 अगस्त से 30 सितम्बर, 2026 तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों को चिन्हित कर मध्यस्थता केन्द्र भेजा जाएगा।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता केन्द्र में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामलों सहित अन्य उपयुक्त दीवानी वादों का निस्तारण प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा सुलह-वार्ता के माध्यम से कराया जाएगा।
सचिव ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके उपरोक्त श्रेणी के मामले न्यायालय में लंबित हैं और वे आपसी सहमति से उनका निस्तारण कराना चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर आवश्यक कार्रवाई कराएं, ताकि उनके वाद मध्यस्थता केन्द्र को संदर्भित किए जा सकें और सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।

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