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नीट पेपर लीक: CBI जरूरी दस्तावेज नहीं दे सकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई 3 अगस्त तक टली

-20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, कोर्ट ने तीन दिन में सभी दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा आरोपपत्र से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और गवाहों की सूची समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण विशेष अदालत ने अगली सुनवाई 3 अगस्त तक स्थगित कर दी है।

विशेष न्यायाधीश अनु गोयल बलीगा ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह तीन दिन के भीतर सभी लंबित दस्तावेज, गवाहों की सूची और अन्य आवश्यक अभिलेख अदालत में प्रस्तुत करे। सीबीआई ने इस मामले में लगभग 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी भी लंबित हैं।

सीबीआई की चार्जशीट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) या किसी सरकारी अधिकारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि प्रश्नपत्र लीक की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है और प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों से लेकर बिचौलियों तथा लाभार्थी अभ्यर्थियों तक पूरी कड़ी की पहचान कर ली गई है।

चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मामला तैयार किया गया है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने बताया कि जांच के लिए 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की कई टीमें तथा आठ साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ लगाए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में 92 स्थानों पर छापेमारी कर डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपियों से जुड़े कई बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट खाता भी फ्रीज किया गया है।

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