फतेहपुर। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना 2026 लागू की है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज और अर्थदंड में छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 16 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी।
उपायुक्त राज्य कर ने बताया कि योजना के अंतर्गत बकाये की धनराशि के आधार पर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का मूल बकाया जमा करने पर 100 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ समाधान राशि, स्वीकृत कर और आरोपित कर से संबंधित मामलों में भी मिलेगा। न्यायालयों में लंबित मामलों में वाद वापस लेकर मूल बकाया जमा करने पर भी व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यापारी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नप्पी का हाता स्थित उपायुक्त राज्य कर कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 05180-298528 और 7355442022 जारी किए गए हैं।
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