इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इटावा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
पहले मामले में थाना चौबिया पर दर्ज मु.अ.सं. 68/2023 में धारा 294 बीएनएस के तहत विचाराधीन प्रकरण में ग्राम न्यायालय सैफई ने अभियुक्त अनुज राठौर उर्फ अनुज कुमार, पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम नौशहरा, थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद को कोर्ट उठने तक के कारावास तथा 300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरे मामले में थाना बढ़पुरा पर दर्ज मु.अ.सं. 142/2010 में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत जेएम-2 न्यायालय, इटावा ने अभियुक्त रंजीत सिंह, पुत्र विशाल सिंह, निवासी महावीर नगर, थाना कोतवाली, जनपद भिंड (मध्य प्रदेश) को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इटावा पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी लगातार जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कानून का राज मजबूत हो और आमजन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बना रहे।

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